2024-05-15 05:49:57
* राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश से पूर्व किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में जानकारी*
*शिविरा पंचांग के अनुसार दिनांक 17/05/2024 से 23/06/2024 तक राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश हैं। अतः उक्त के मध्यनजर निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं :*
जिन विद्यालयों में गत एक वर्ष से भौतिक सत्यापन नहीं किया गया हैं, वहां भौतिक सत्यापन की कार्यवाही ग्रीष्मावकाश से पहले संपादित कर ली जावे।
दिनांक 17/05/2024 से 31/05/2024 तक समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जाना हैं। अतः संस्थाप्रधान इस बाबत प्रभारी एवं दल प्रभारी की नियुक्ति के लिखित आदेश जारी करते हुए संबंधित कार्मिकों को पाबंद करना सुनिश्चित करें।
ग्रीष्मावकाश में कार्मिकों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति इस शर्त पर दी जावे की यदि उक्त कार्मिकों की ड्यूटी लोकसभा आम चुनाव मतगणना में या अन्य कोई ड्यूटी आती हैं तो संबंधित कार्मिक अविलंब प्रशिक्षण, मतगणना ड्यूटी अथवा संबंधित ड्यूटी में उपस्थित हो जायेंगे।
मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देने के साथ उक्त कार्मिकों का संपर्क सूत्र एवं अवकाश में पत्र व्यवहार का पता लिखित में ले लिया जावे तथा कार्मिकों को अपना मोबाइल फोन चालू रखने हेतु भी पाबंद किया जावे।
संस्थाप्रधान गत सत्र के विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर एवं शिक्षक डायरी पूर्ण करवाकर कार्यालय में जमा कर लेवे।
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम संख्या 136 (3) के अनुसार माह जून के वेतन बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता हैं कि उक्त बिल में अंकित समस्त कार्मिकों का सेवा सत्यापन 31 मार्च तक किया जा चुका है। अतः समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में दिनांक 31 मार्च तक का सेवा सत्यापन ग्रीष्मावकाश से पूर्व ही पूर्ण कर लेवें।
चूंकि दिनांक 17 मई से ग्रीष्मावकाश प्रारंभ हो रहे हैं तो शालादर्पण पोर्टल पर एसडीएमसी मीटिंग, गरिमा पेटिका, उड़ान योजना अंतर्गत नैपकिन, पिंक एवं ब्लू टैबलेट्स, जिला रैंकिंग, विद्यार्थी मासिक उपस्थिति सूचना आदि की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना अंतर्गत संस्था प्रधान महोदय विद्यार्थियों को ग्रीष्मावकाश में भी आईएफए अनुपूरक दिया जाना सुनिश्चित करावें।
समस्त डीडीओ साहिबान income tax 4Q फ़ाइल कर देवे । अंतिम तिथि 31 मई है अन्यथा 200 रु प्रति दिन पेनल्टी लगेगी।
*माह मई 2024 के वेतन बिल बनाने से पूर्व सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती अनिवार्य रूप से हटा देवें।*
संस्था प्रधान ग्रीष्मावकाश से पूर्व समस्त रोकड़ पंजिकाओ, बिल पंजिका, पे पोस्टिंग रजिस्टर आदि की जांच एवं सत्यापन लेखा कार्मिक के अतिरिक्त अन्य किसी कार्मिक से करा लेवें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि का पता लग सके एवं जांचकर्ता के हस्ताक्षर संबंधित पंजिका में प्राप्त कर लेवें।
मिड डे मील योजना अंतर्गत मई माह में कुक कम हेल्पर को आधे माह की दर से ही भुगतान किया जाना हैं।
ग्रीष्मावकाश हेतु प्रस्थान करने से पूर्व मिड डे मील योजना अंतर्गत अनाज एवं दूध पाउडर की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाए।
सभी प्रभारी अपने प्रभार की सामग्री की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करके ही ग्रीष्मावकाश हेतु प्रस्थान करें।
यदि किसी कार्मिक को विकलांग यात्रा भत्ता देय है तो डीडीओ साहिबान यह सुनिश्चित कर लेवें कि ग्रीष्मावकाश अवधि में उक्त कार्मिक को विकलांग यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जावे।
ग्रीष्मावकाश के दोनों तरफ आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावें।
संस्था प्रधान महोदय ग्रीष्मावकाश के दौरान भी समय समय पर विद्यालय में जाकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
*नोट:* *कार्यालय श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग के आदेश क्रमांक सनि/ स्कूल शिक्षा/बीका संभाग/ लेखा/ ऑडिट/2020-21/948-51 दिनांक 10/07/2020 के अनुसार वर्ष 1995-96 के पश्चात यदि किसी पी. ई. ई. ओ. साहिबान द्वारा स्वयं ही आदेश जारी कर कार्य व्यवस्था में लगाए गए कार्मिकों को ग्रीष्मावकाश में कार्य करने पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 92 (b) के तहत उपार्जित अवकाश का लाभ दिया गया हैं तो वे मान्य नहीं होंगे चूंकि इस प्रकार के प्रभावी कार्यक्रमों की उच्चाधिकारी द्वारा स्वीकृति/आदेश/निर्देश पूर्व में जारी किए जाते हैं। अतः संस्था प्रधान महोदय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी कार्मिक को स्वयं के स्तर पर आदेश निकालकर ग्रीष्मावकाश में विद्यालय में कार्य व्यवस्थार्थ लगाकर उपार्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया जावे अन्यथा ऑडिट में आक्षेप लगेगा।*
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