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* प्रश्न -* एक महिला कार्मिक न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर अना | सतत् एवं व्यापक शिक्षा

* प्रश्न -* एक महिला कार्मिक न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर अनाथालय से बच्चा गोद लेती है, तो उसे मातृत्व अवकाश मिलेगा या नही?
यदि नही तो नियमानुसार कौनसा अवकाश देय होगा।

* उत्तर -* नियमानुसार मातृत्व अवकाश का लाभ उन महिला कार्मिको को देय है, जो एक संतान को जन्म देती है। यह अवकाश सम्पूर्ण सेवा काल मे अधिकतम दो जीवित बच्चो के लिए ही देय है। विशेष परिस्थितियों में (दो सन्तान होने के बाद किसी भी संतान के जीवित नही रहने पर) मातृत्व अवकाश का लाभ तीसरी बार भी दिया जा सकता है।

आपको मातृत्व (प्रसूति) अवकाश के स्थान पर राजस्थान सेवा नियम 1951 खण्ड प्रथम के नियम 103 (ख) के अनुसार बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

दत्तक ग्रहण अवकाश नियम 103(ख)(1) के अनुसार 2 से कम उत्तरजीवी संतान वाली किसी महिला कर्मचारी को एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को विधि मान्य रूप से दत्तक ग्रहण करने पर विधि मान्य दत्तक ग्रहण की तारीख से 180 दिन की अवधि तक का बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

नियम 103(ख)(2) के अनुसार बच्चा दत्तकग्रहण अवकाश के दौरान कार्मिक को अवकाश पर प्रस्थान से ठीक पूर्व आहरित वेतन के बराबर वेतन नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा।

3. इस अवकाश को आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश (PL/HPL) के साथ जोड़ा जा सकेगा।

4. इस अवकाश की प्रविष्टि सेवापुस्तिका में मातृत्व अवकाश के समान की जाएगी।

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