'A' पर 'B' को लूटने और स्वेच्छया उपहति कारित करने का आरोप है । | CIVIL JUDGE AND APO
'A' पर 'B' को लूटने और स्वेच्छया उपहति कारित करने का आरोप है । क्या 'A' के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 392 और 394 के अधीन अपराधों के लिये पृथक आरोप लगाया जा सकेगा?