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क्या राजद्रोह या बगावत अपराध है? भारतीय दंड संहिता की धारा | Judiciary UP

क्या राजद्रोह या बगावत अपराध है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के तहत जब कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से भारत सरकार के खिलाफ लोगों में घृणा पैदा करता है, या लोगों को भड़काता है या ऐसा करने का प्रयास करता है तो वह राजद्रोह का अपराधी कहलाता है। लोगों मैं राज्य के प्रति घृणा पैदा करने के लिए लिखित प्रचार, भाषण देकर या किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल राजद्रोह या बगावत के अंतर्गत आता है।

उदाहरण

शाहरुख लोगों को अपने भाषण द्वारा तथा अपील छपवा कर भारत सरकार से बगावत करने के लिए उकसाताहै। शाहरुख राज विद्रोह का अपराधी।

दंड का प्रावधान

राजद्रोह के अपराधी को आजीवन कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।

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