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*BPSC यदि 2 shift में परीक्षा का आयोजन करती है67 BPSC pt परीक् | Mission PCS / मिशन PCS

*BPSC यदि 2 shift में परीक्षा का आयोजन करती है67 BPSC pt परीक्षा के बीच में नियम परिवर्तन संभव नहीं!*

■ *संवैधानिक पहलू:*

*अनुच्छेद14, अनुच्छेद16 तथा अनुच्छेद 309 के विरूद्ध है*

■ *माननीय* *न्यायालय का निर्णय*
*खेल के बीच में खेल का* *नियम नहीं बदल सकता!!*


*★पहला केस:*

*तेजप्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय 2013(सुप्रीम कोर्ट) ,बेंच: आरएम लोढ़ा, जे. चेलमेश्वर, मदन बी. लोकुरी*
*इस केस खेल के बीच खेल के नियम परिवर्तन को गलत माना गया, साथ ही संविधान के अनुच्छेद14 ,अनुच्छेद16 तथा अनुच्छेद309 के विरुद्ध भी माना गया!!*

*★दूसरा केस:*

*रामजीत सिंह कर्दम बनाम संजीव कुमार(2020)20 SSC: 209(सुप्रीम कोर्ट)*

*★तीसरा केस:*

*BPSC चेयरमैन परीक्षा नियंत्रक बनाम उत्पल कांत पटना उच्च न्यायालय ,2021*

*जो लोग ये कह रहे है कि विज्ञापन में 1 shift का कोई जिक्र नही है तो उन्हें बता दें, इसके लिए दूसरे केस यानी*

*◆रामजीत सिंह कर्दम* *बनाम संजीव कुमार का अध्धयन कर सकते हैं!*
*Bpsc द्वारा 11/04/2022 को जारी नोटिस में एग्जाम एकल बैठक में कराने की बात की गई है! एग्जाम से पहले जो नोटिस जारी किया जाता है उसे एग्जाम के विज्ञापन के साथ जोड़ कर देखा जा है, एक बार परीक्षा होने पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चाहें वह परीक्षा की अवधि हो, प्रश्नों की संख्या हो , या अंकों का पूर्णाक या न्यूनतम प्राप्तांक हो, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है!*

*संविधान के अनुसार:*

● *अगर परीक्षा 2 शिफ्ट होगी तो, एग्जाम अवधि दोनो शिफ़्ट मिला कर 2 घण्टो से बढ़कर 4 घंटे की हो जाएगी, प्रश्नों की संख्या 150 से बढ़कर 300 की हो जाएगी!!*

*इस प्रकार परीक्षा समानता आधारित भी नहीं होगी जो अनुच्छेद14 का उल्लंघन माना जाएगा!!*

● *एक सामान कोटिवार कटऑफ भी जारी नहीं होगा! जो अनुच्छेद16 का उल्लंघन माना जाएगा!*

● *अनुच्छेद 309 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के भर्ती संबंधित नियम बनाने या परिवर्तन करने का अधिकार क्रमशः संसद या राष्ट्पति (यानी संघ की कैबिनेट) विधानमंडल या राज्यपाल (राज्य सरकार की कैबिनेट)को प्राप्त है! अतः आयोग कोई परिवर्तन करती है तो यह अनुच्छेद 309 के विरुद्ध होगा!!*