2021-08-29 17:43:14
फॉर्म 16 क्या होता है ?
फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जो कि किसी कंपनी या एम्प्लायर द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता है। एम्प्लायर द्वारा एम्प्लोयी को सैलरी पर टीडीएस काटने के केस में हर साल फॉर्म 16 दिया जाता है।
फॉर्म 16 इस बात का सबूत होता है, कि एम्प्लायर द्धारा एम्प्लोयी का टीडीएस काट लिया गया है और इसे सरकार को भी जमा करवा दिया गया है। form 16 में काटे गए टीडीएस और सरकार को जमा करवाए गए टीडीएस की quarterly डिटेल्स होती है।
एम्प्लोयी के लिए फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट्स होता है, जिसमे दी गयी डिटेल्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान एम्प्लोयी द्वारा यूज़ में ली जाती है। इसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय यूज़ होने वाला इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स भी माना जाता है।
इसीलिए अगर आप एक सैलरीड एम्प्लोयी है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे है, तो फॉर्म 16 की डिटेल्स को जरूर चेक करे, क्योकि फॉर्म 16 और आपकी रिटर्न में बताई इनफार्मेशन में अंतर होता है, तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने की आशंका बनी रह सकती है।
साथ ही आपकी रिटर्न के डिफेक्टिव होने के चांस भी बने रहते है।
हालाँकि, अगर आपकी फॉर्म 16 में बताई गयी इनकम या डिडक्शन के अलावा भी कोई इनकम या डिडक्शन है, तो उनको आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते है।
325 viewsVK SHARMA, 14:43