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सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) की धारा 142 क्या | UPSC Notes EPFO Labour Law

सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) की धारा 142 क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 को अधिसूचित किया है। यह धारा आधार की प्रयोज्यता (applicability) को कवर करती है।

धारा 142 क्यों अधिसूचित की गई?
अधिसूचना श्रम और रोजगार मंत्रालय को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से आधार (Aadhaar) विवरण एकत्र करने में सक्षम करेगी। इसमें प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं।

आधार विवरण क्यों एकत्र किया जाता है?
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस बना रहा है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों का डेटा एकत्र करना है। इस डेटा का उपयोग सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा किया जाएगा। एक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक आधार को जमा करके खुद को पोर्टल में पंजीकृत कर सकता है।

धारा 142
इसमें कहा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसी कर्मचारी या असंगठित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आधार विवरण अनिवार्य है।

सामाजिक सुरक्षा कोड (Social Security Code)
सामाजिक सुरक्षा कोड 2019 में पेश किया गया था। इस कोड का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानूनों को क्लब करना था। इसने असंगठित श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और गिग श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और बीमा लाभों की शुरुआत की।

इसने मौजूदा कानूनों को आठों में मिला दिया। इसमें मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, रोजगार भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, मुआवजा अधिनियम, 1923 शामिल थे।

इसने एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चिकित्सा, विकलांगता और पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का भी उपयोग किया।