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स्रोत पर कर कटौती (T.D.S.) आयकर अधिनियम की धारा 190 से 206AB | GST AND INCOME TAX UPDATES (GST DOST)

स्रोत पर कर कटौती (T.D.S.)

आयकर अधिनियम की धारा 190 से 206AB में स्त्रोत से कटौती संबंधी प्रावधान किये गये हैं। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की दशा में ब्याज व जुर्माने का प्रावधान है। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत भुगतान की सीमायें एवं कर की दरें निर्धारित की गई हैं जो कि 0.1 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक है। स्त्रोत पर कर कटौती के अंतर्गत वेतन, ब्याज, लाभांश, लाटरी की राशि, घुड़दौड़ की राशि, ठेकेदारों को भुगतान, बीमा कमीशन, नेशनल सेविंग स्कीम के अंतर्गत भुगतान, म्युचल फण्ड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाटरी टिकिट बिक्री पर कमीशन कमीशन या दलाली, किराया, प्रोफेशनल फीस, भूमि-भवन, बिक्री इत्यादि सम्मिलित हैं।

कर काटने वाले व्यक्ति को चाहिये कि भुगतान प्राप्त करने वाले का स्थायी लेखा संख्या प्राप्त करके कर काटें व नियम नुसार जमा करें। स्थायी लेखा संख्या न होने पर उच्च दरों से कर काटना आवश्यक है।

करमुक्त सीमा तक ब्याज / किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सकल आय पर यदि कर देय न हो तो कर कटौती करने वाले को फार्म 15G देकर कर कटौती से मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु) की आय पर कर देय न हो तो फार्म 15H देकर कर कटौती से मुक्ति पा सकते हैं। भले ही उनकी ब्याज / किराया से आय कर योग्य सीमा से अधिक हो, उक्त फार्म 15G / 15H देने वाले व्यक्ति के पास PAN होना आवश्यक है।

यदि किसी व्यक्ति को कम दर से टैक्स या टैक्स न कटवाने की आवश्यकता हो तो वह आयकर विभाग को फार्म नं. 13 में आवेदन प्रस्तुत करके विभाग से प्रमाण प्राप्त कर सकता है।

काटे गये कर को अगले माह की 7 तारीख तक जमा करना आवश्यक है। किन्तु मार्च में काटे गये कर को 30 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है, सरकारी विभाग कर काटने के दिन ही भुगतान करें।

कर कटौती करने के उपरांत प्रत्येक तिमाही की विवरणी तिमाही ■समाप्त होने के 1 माह के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिये। अंतिम तिमाही र की विवरणी 31 मई तक प्रस्तुत की जा सकती है। कर कटौती के प्रमाण पत्र वेतन की दशा में 31 मई के पूर्व फार्म 16 में दे देना चाहिये। अन्य कटीतियों की दशा में प्रमाण-पत्र फार्म नं. 16A में प्रत्येक तिमाही रूप को रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के 15 दिन के अन्दर दिया की जाना चाहिये। फार्म आयकर विभाग को NSDL साइट से मुद्रित किया जा सकता है।



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