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स्थायी लेखा संख्या PAN लेने की आवश्यकता एवं उसका उल्लेख करने क | GST AND INCOME TAX UPDATES (GST DOST)

स्थायी लेखा संख्या PAN लेने की आवश्यकता एवं उसका उल्लेख करने की आवश्यकता

आयकर अधिनियम की धारा 139A के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति • जिसकी आय करमुक्त सीमा से अधिक हो (भले ही छूटे प्राप्त करने के उपरांत कोई कर देय न हो), व्यवसाय या पेशे से जिनकी सकल प्राप्तियाँ 45 लाख रूपये से अधिक हो, जिन्हें आयकर विवरणी दाखिल करना होगा एवं प्रत्येक आयातकर्ता-निर्यातकर्ता करदाता / व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या (PAN) लेना आवयश्क है। अनेक प्रपत्रों में स्थायी लेखा संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 139A (5) एवं नियमावली 1148 में विस्तृत सूची प्रदान की गई है। अतः इस उल्लेख की अनिवार्यता के कारण PAN लेना आवश्यक है। | स्थायी लेखा संख्या को लेना / देना जहाँ आवश्यक है उसका ध्यान रखें अन्यथा शास्ति आरोपित की जा सकती है। PAN का आधार से लिंक होना आवश्यक है अन्यथा PAN अपरिचालित हो सकता है।

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