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आयकर विवरणी की ई-फाईलिंग प्रत्येक कम्पनी, अंकेक्षणाधीन भागीदा | GST AND INCOME TAX UPDATES (GST DOST)

आयकर विवरणी की ई-फाईलिंग

प्रत्येक कम्पनी, अंकेक्षणाधीन भागीदारी फर्म, अंकेक्षणाधीन व्यक्ति एवं संयुक्त हिन्दु परिवार ई-फाईलिंग पद्धति द्वारा कर भुगतान करना, ई पद्धति द्वारा आयकर विवरणी दाखिल करना एवं विवरणी में डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। डिजिटल हस्ताक्षर करने की दशा में फार्म-V हस्ताक्षर करके बैंगलौर भेजने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जिन करदाताओं की आय 5 लाख रुपये से अधिक है उन्हें भी अब रिटर्न ई-फाईलिंग द्वारा करना अनिवार्य है किन्तु डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है। यदि विवरणी में रिफण्ड माँगा जावे तो भी ई फाईलिंग आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त अन्य करदाता स्वेच्छापूर्वक ई-फाइलिंग कर सकते हैं। ई-फाइलिंग के पश्चात् जो पावती (फार्म-V) डाउनलोड की गई है उसे हस्ताक्षर करके 120 दिवस के भीतर आयकर विभाग, बैंगलोर में सामान्य डाक द्वारा भेजना आवश्यक है।

कुछ दशाओं में पैन लिंकड आधार कार्ड के द्वारा इलेक्ट्रानिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) प्राप्त किया जा सकता है। इस कोड के माध्यम से रिटर्न भरने के पश्चात् फार्म V हस्ताक्षर करके बैंगलोर भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

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